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MP पंचायत चुनाव पर बढ़ सकती है मुश्किलें, आरक्षण नियम पर हो सकता है बड़ा फैसला, सुनवाई आज


भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने तीन चरणों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। पहले चरण के लिए मतदान 6 जनवरी 2022 को होगा। दूसरे चरण और तीसरे चरण के लिए 28 जनवरी और 16 फरवरी को मतदान होगा।

हालांकि अभी तक पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का मत स्पष्ट नहीं है। राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आरक्षण प्रक्रिया के मामले में सरकार अभी अटकी हुई है। 9 दिसंबर को एक बार फिर से पंचायत चुनाव को लेकर याचिका की सुनवाई की जाएगी।बता दे कि हाईकोर्ट में जिला जनपद और ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर जारी अधिसूचना और मनमानी प्रावधान को चुनौती दी गई थी। इस मामले में एक साथ 9 दिसंबर को सुनवाई की जाएगी। पुरानी याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 21 नवंबर 2021 को अधिसूचना जारी कर पंचायत चुनाव के 2014 के आरक्षण रोस्टर के आधार पर चुनाव कराने की घोषणा की थी लेकिन 2019-20 में पंचायत चुनाव का आरक्षण निर्धारित कर दिया गया है।वही याचिका में 7 साल पुरानी परिसीमन और आरक्षण पर चुनाव कराने को चुनौती दी गई थी। इसमें सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस लीडर विवेक तंखा ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि संविधान की धारा 243 C और D का मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है। नए आरक्षण की वजह 2014 के आरक्षण पर चुनाव कराना पूरी तरह से संविधान का उल्लंघन है।वहीं राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में लंबित याचिकाओं की सुनवाई एक साथ 9 दिसंबर को की जाएगी। राज्य चुनाव आयुक्त बीपी सिंह ने कहा कि 859 जिला पंचायत सदस्यों, 6727 जनपद पंचायत सदस्यों, 22581 सरपंच और 362754 पंच के लिए चुनाव होंगे। सिंह ने कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सिंह ने कहा कि 114 ग्राम पंचायत का कार्यकाल मार्च 2022 में समाप्त हो जाएगा। उन पंचायतों के लिए चुनाव मार्च में होंगे। सरपंच और पंच चुनाव की मतगणना जहां मतदान के दिन होगी। वहीं जनपद पंचायत और जिला पंचायत की मतगणना अलग-अलग चरणों में अलग-अलग तिथियों में की जाएगी।

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