रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 2000 के नोट को लेकर बड़ा फैसला किया है. 2000 के नोट को बदलने या जमा करने के लिए पहले से निर्धारित तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है. अब देश की जनता अक्टूबर महीने के इस दिन तक बैंक में 2000 के नोट जमा या एक्सचेंज कर सकते हैं.
जिन लोगों के पास अभी भी 2000 रुपये के नोट हैं, उनके लिए बड़ी खबर सामने आई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट को जमा करने और बदलने के लिए पहले से निर्धारित तारीख को बढ़ा दिया है. अब आम से लेकर खास तक 7 अक्टूबर तक 2000 के नोट किसी भी बैंक में जमा कर सकते हैं या उसे एक्सचेंज करा सकते हैं. पहले रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट को बदलने या जमा करने के लिए डेडलाइन 30 सितंबर तय की थी.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई, 2023 को 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने को लेकर सर्कुलेशन जारी किया था. तब आरबीआई ने कहा था कि लोगों के पास 2000 के नोट को बैंक में बदलने या जमा करने के लिए 4 महीने का समय है. 30 सितंबर तक कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक में 2000 के नोट को जमा कर सकता है या उसे बदल सकता है. लेकिन, व्यापारियों से लेकर आम जनता तक ने पहले से निर्धारित डेडलाइन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक से आग्रह किया. इसके बाद रिजर्व बैंक ने लोगों को एक हफ्ते का और मौका दिया. उसने 2000 के नोट को जमा करने या बदले के लिए पहले से निर्धारित डेडलाइन को 30 सितंबर से बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दिया है.
93 प्रतिशत 2000 के नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक, 1 सितंबर तक 93 प्रतिशत 2000 के नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए थे. इन नोटों की कुल वैल्यू 3.32 लाख करोड़ रुपये हैं. हालांकि, तब आरबीआई ने कहा था कि अभी भी 7 फीसदी के करीब 24,000 करोड़ रुपये के 2000 के नोट मार्केट में मौजूद हैं. जल्द ही ये नोट भी बैंकिंग सिस्टम में वापस आ जाएंगे.खास बात यह है कि अलग-अलग बैंकों से लिए गए डाटा के मुताबिक 87 प्रतिशत जमा किए गए 2000 के नोट को संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में डिपॉजिट कर दिया गया है. वहीं बाकी 13 फीसदी राशि को दूसरे नोटों से एक्सचेंज किया गया है.
2000 के नोट बदलने को लेकर RBI का बैंकों को बड़ा निर्देश | RBI Notice | 2000 | RBI
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