जबलपुर। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए आठ आदतन अपराधियों का उनकी समाज विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से छह माह की अवधि के लिए जिला बदर कर दिया है तथा सात अपराधियों को सप्ताह में एक बार संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। जिला दंडाधिकारी द्वारा जिन अपराधियों का जिला बदर किया गया है उनमें मेहता पेट्रोल पंप के सामने स्नेह नगर निवासी राकेश उर्फ रक्कू पटैल 33 वर्ष, पुरानी बस्ती मानेगांव रांझी निवासी सतपाल उर्फ अनिल उर्फ अमित गोंटिया 30 वर्ष, छुई मोहल्ला थाना बेलबाग निवासी सचिन उर्फ घेचु विश्वकर्मा 25 वर्ष, विस्थापित बस्ती तिलहरी फेस-दो निवासी गोलू उर्फ नीलेश पटैल 24 वर्ष, परियट धर्मशाला के पास पनागर निवासी भूरा उर्फ दुर्गेश यादव 27 वर्ष, गुरुनानक वार्ड पनागर निवासी नरेन्द्र उर्फ नरू राय 42 वर्ष, बूढ़ी खेरमाई मंदिर के पास कैलाशपुरी गुप्तेेश्वर निवासी विक्की सोनकर 32 वर्ष तथा पटेल नगर महारापुर निवासी विनय साहनी 20 वर्ष शामिल है।
इन जिलों की सीमा से बाहर रहेंगे : जिला दण्डाधिकारी ने जिला बदर के आदेश में इन आठों अपराधियों को 48 घंटे के भीतर जबलपुर जिले सहित सिवनी, नरसिंहपुर, मण्डला, डिंडौरी, कटनी, दमोह एवं उमरिया जिले की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर शर्मा द्वारा शहर की प्रशासनिक और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है यह कार्रवाई भी लोगों को यह बताने के लिए है कि किसी तरह की व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा।
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