जबलपुर। जिला अदालत, जबलपुर ने भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल कार्यालय जबलपुर व भोपाल की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। यह कदम जबलपुर के इलेक्ट्रिकल ठेकेदार धर्मेंद्र सिंह के आवेदन पर उठाया गया। आवेदक की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा।उन्होंने दलील दी कि आर्बिटेशन ट्रिब्यूनल के द्वारा आवेदक के पक्ष में दो करोड़ 70 लाख की वसूली का अवार्ड पारित किया गया है। इसके बावजूद बीएसएनएल द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है।यही नहीं बीएसएनएल द्वारा दायर अपील में स्थगन आदेश भी पारित नहीं हुआ। इस पर भी राशि का भुगतान नहीं किया गया।लिहाजा, अवार्ड राशि ब्याज सहित भुगतान कराए जाने की मांग के साथ जिला अदालत की शरण ली गई है। लेकिन जिला अदालत द्वारा जारी वसूली वारंट की तामील के बाद भी बीएसएनएल द्वारा राशि जमा नहीं की नहीं की गई।इस रवैये को आड़े हाथों लेते हुए अदालत बीएसएनएल कार्यालय जबलपुर व भोपाल सीटीओ आफिस सहित अन्य चल-अचल संपत्तियों की कुर्की का वारंट जारी कर दिया।अब मचकुरी के माध्यम से कुर्की कार्रवाई संपन्न की जाएगी।
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