भोपाल। मध्यप्रदेश में शिक्षक उम्मीदवारों को शिक्षक भर्ती में लाभ मिल सकता है। दरअसल बीते दिनों ईडब्ल्यूएस आरक्षण संघ के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम शिवराज से मुलाकात की। इस दौरान EWS आरक्षण में हुई त्रुटि पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस पर ध्यान देने की अपील की है। दरअसल ईडब्ल्यूएस आरक्षण संघ का प्रतिनिधिमंडल वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में सीएम कार्यालय पहुंचे। जहां शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण में हुई त्रुटि को लेकर सीएम शिवराज के सामने कई अपील की है।बता दें कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि EWS आरक्षण को लेकर शिक्षक भर्ती में कांग्रेस सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण पूर्ण तरीके से लागू किया गया था। वर्तमान शिक्षक भर्ती में उच्च माध्यमिक शिक्षा के ईडब्ल्यूएस श्रेणी से 1500 पद रिक्त है। बावजूद इसके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। दरअसल शिक्षक बजे में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10% आरक्षण दिया जाना था लेकिन इसमें किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जा रही है। जबकि अन्य आरक्षित श्रेणियों में कई तरह की रियायत शामिल है। प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि अन्य आरक्षित श्रेणी जैसे अन्य पिछड़े वर्ग को 50% यानी 5 सितंबर में क्वालीफाई माना जाता है लेकिन इस मामले में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण नहीं दिए गए हैं। जबकि शिक्षा विभाग द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों को सामान्य श्रेणी के बराबर 90 अंक यानी साठ फीसद क्वालीफाई माने जाते हैं।
वही प्रतिनिधिमंडल की बात पर सीएम शिवराज ने संज्ञान में लेते हुए मामले पर चरित कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर जल्द ही शिक्षकों की बैठक बुलाने के आदेश दिए हैं और इस मुद्दे को जल्द ही सामान्य वर्ग के गरीब ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के हित में निर्णय लागू करने का आश्वासन दिया है। जिसके बाद इस मामले में जल्द ही ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को लाभ मिल सकता है।
वही इसके लिए यदि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के कर्मचारियों को राहत मिलती है तो सामान्य वर्ग के गरीब अभ्यर्थियों के लिए बेहतर साबित होगी। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि बीजेपी की सरकार के सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है और सामाजिक समरसता का संदेश दे रही है। उम्मीदवारों को भी शिक्षक भर्ती में लाभ मिलेगा और प्राप्तांक में छूट दी जा सकती है।
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