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मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त


मध्यप्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव नहीं होंगे। चुनाव करने का फैसला निर्वाचन आयोग ने लिया है। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के अफसर ने दूसरे दिन भी बैठक की। बैठक में आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सचिव बीएस जामोद ने कहा, लीगल ओपिनियन के बाद आयुक्त ने निरस्त कर दिया है। जिन कैंडिडेट ने नामांकन के साथ जमानत राशि जमा की है, उसे वापस किया जाएगा।

बता दें कि आयोग में सोमवार को तीन बार बैठकें हुई थीं। इस दौरान आयोग के अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ का लीगल ओपिनियन अफसरों को मिला था, लेकिन दो अन्य वकीलों की तरफ से लीगल ओपिनियन नहीं मिल पाया था। इसकी वजह से मंगलवार तक के लिए फैसला टाल दिया गया था।

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