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मप्र पंचायत चुनाव हेतु कर्मचारियों को निर्देश, अधिकारियों की नियुक्ति, दिसंबर में तारीखों का ऐलान


भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों की वोटर लिस्ट को फिर से अपडेट करने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है, फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन 6 दिसंबर को होगा।।वही जिलेवार कलेक्टरों द्वारा निविदाएं और अधिकारियों की नियुक्ति का काम जोरों पर चल रहा है। इसके अलावा सभी कार्यालय कर्मचारियों के डाटाबेस की NIC में प्रविष्टि कराने के निर्देश भी जारी किए गए है।संभावना जताई जा रही है दिसंबर के दूसरे हफ्ते में आचार संहिता और तारीखों का ऐलान हो सकता है, जल्द शिवराज सरकार कैबिनेट में ड्राफ्ट पेश करेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में शीघ्र ही पंचायत चुनाव कराए जाने के लिए जिले स्तर पर तैयारियां जोरों पर चल रही है। दतिया कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए है कि वह अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का डाटाबेस की पृविष्ट NIC के माध्यम से पुनः कराई जाकर डाटा फ्रीज कराये। जिससे निर्वाचन कार्य के लिए तत्काल आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों केा भार मुक्त किया जा सके।कलेक्टर ने निर्वाचन कार्य संपादित कराये जाने के लिए जिला अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए है। और इस दिशा में सभी अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा कलेक्टर ने कहा कि आयोग द्वारा पंचायत चुनाव के निर्वाचन की सूचना जारी होते ही आचार संहिता प्रभावशील हो जायेगी। पंचायत निर्वाचन के दौरान विभागों से प्राप्त होने वाली शिकायतों का निराकरण तत्परता से कर पालन प्रतिवेदन भी स्पष्ट अभिमत के साथ भेजा जाए। पंचायत चुनाव की अवधि के दौरान अवकाश पर प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक होने पर आकस्मिक अवकाश कार्यालय प्रमुख स्वीकृत कर सकेंगे। अन्य अवकाश विशिष्ट परिस्थतियों में कार्यालय प्रमुख की अनुशंसा उपजिला निर्वाचन अधिकारी स्वीकृत कर सकेंगे। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि अवकाश से निर्वाचन कार्य किसी भी परिस्थति में प्रभावित न हो। निर्वाचन के दौरान लापरवाही करने एवं आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग आफिसरों की नियुक्ति

खण्डवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन द्वारा बताया कि पंचायत चुनाव 2021 के लिये रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के आदेश में दिये गये अधिकारों के तहत की गई है। जनपद पंचायत खण्डवा, पुनासा, छैगांवमाखन, खालवा, पंधाना, हरसूद तथा बलड़ी (किल्लोद) में रिटर्निंग आफिसर की सहायता के लिए जनपद पंचायत सदस्य, पद के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए सहायक निटर्निंग आफिसर तथा ग्राम पंचायतों में पंच, सरपंच के नामिनेशन पत्र प्राप्त करने के लिये सहायक रिटर्निंग आफिसरों की नियुक्ति ग्राम पंचायतवार की गई है।

रजिस्ट्रीकरण, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त

राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार मुरैना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बी.कार्तिकेयन ने बताया कि ऐसी ग्राम पंचायतों की अंतिम प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं को जिनमें उपरोक्त कंडिका 3 अनुसार परिवर्तन हुआ है। परिसीमन के आधार पर यथोचित स्थान पर प्रविष्टि किये जाने के लिये रजिस्ट्रीकरण, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किये है। जिसमें सबलगढ़ के अन्तर्गत जनपद पंचायत कैलारस के ग्राम सुजर्मा, गरमोरा के लिये सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार कैलारस, मुरैना अनुविभाग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नावली, बड़ागांव, खुर्द, मिरघान, कंचनपुर के लिये तहसीलदार मुरैना और अनुविभाग अम्बाह के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पांचोली, गोपी के लिये तहसीलदार अम्बाह को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया है। यह सभी अधिकारी पंचायत की मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का कार्य समय-सीमा में संपादित करेंगे।

टेंट सामग्री के लिए निविदा आंमत्रित

मन्दसौर में उप जिला निर्वाचन अधिकारी आरपी वर्मा द्वारा बताया गया कि नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव के आम निर्वाचन के लिए प्रशिक्षण, नामांकन कार्यवाही, सामग्री वितरण एवं प्रा‍प्‍ती केंद्र, मतगणना एवं निर्वाचन संबंधी कार्यो से उपयोग में लाई जाने वाली टेंट सामग्री किराये पर लगाये जाने के लिए स्‍थानीय पंजीकृत तथा अनुभवी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्‍थाओं से सीलबंद निविदायें आज 26 नवम्‍बर 2021 को दोपहर 2 बजे निविदा समिति एवं उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी। विस्‍तृत निविदा दस्‍तावेज मूल्‍य राशि रूपये 500 मात्र है, जो कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मंदसौर के पक्ष में देय राष्‍ट्रीयकृत बैंक की प्रतिभूति राशि रूपये 20,000 का बैंक ड्राफ्ट (Bank Draft) के साथ सील्‍ड लिफाफे में प्रस्‍तुत की गई है।

बता दे कि मध्यप्रदेश में 23,835 ग्राम पंचायतें हैं। 904 जिला पंचायत सदस्य और 6035 जनपद सदस्य त्रि-स्तरीय पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष- 52, जिला पंचायत उपाध्यक्ष- 52, जनपद पंचायत अध्यक्ष- 313, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष- 313, जिला पंचायत के सदस्य- 904, जनपद पंचायत के सदस्य- 6833, सरपंच- 23912, पंच- 3,77,551 शामिल है। इससे पहले 2014-15 में पंचायत चुनाव हुए थे। इससे 2020 तक उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। बता दें कि परिसीमन से पहले प्रदेश में प्रदेश में 22 हजार 812 पंचायतें थीं।

ऐसा रहेगा मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम

  • राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार 25 से 28 नवम्बर 2021 तक पूर्व परिसीमन के आधार पर नये क्षेत्र का चिन्हांकन, मतदाताओं को क्षेत्रवार कन्ट्रोल टेबल में यथास्थान लिंक करना एवं उनका वेरीफिकेशन करना, फोटो रहित और फोटो- युक्त प्रारूप मतदाता सूची जनरेट करना तथा उसे वेबसाइट पर अपलोड करने का कार्य किया जायेगा।

  • प्रारूप मतदाता सूची का ग्राम पंचायत एवं अन्य विहित स्थानो पर सार्वजनिक प्रकाशन 29 नवम्बर 2021 को कर 3 दिसम्बर 2021 तक दावे-आपत्ति प्राप्त किये जायेंगे।

  • दावे- आपत्तियों का निराकरण 4 दिसम्बर तक कर अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 6 दिसम्बर 2021 को किया जायेगा।


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